अकेले Telecom Sector नहीं डूबेगा, नौकरी-बिजनेस-इकनॉमी सब खतरे में

अकेले Telecom Sector नहीं डूबेगा, नौकरी-बिजनेस-इकनॉमी सब खतरे में

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाया के भुगतान मामले में 2500 करोड़ रुपये चुकाने का वोडाफोन आईडिया का प्रस्ताव ठुकरा दिया. कंपनी ने कहा कि वो शुक्रवार तक और 1,000 करोड़ रुपये जमा कर देगी. लेकिन, अदालत ने इस प्रस्ताव को नहीं माना.

सरकार ने एजीआर का अजीब फॉर्मूला बनाया है. किसी के पास टेलीकॉम लाइसेंस है तो उसे दूसरे कारोबार से जो कमाई हुई, उसे भी स्पेक्ट्रम चार्ज और लाइसेंस फी में जोड़ा गया और बड़ा बिल थमा दिया गया. लंबी कानूनी लड़ाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कानून है उसके मुताबिक, बकाया के साथ पेनल्टी और ब्याज चुकाना होगा. टेलीकॉम कंपनियों की अपील नहीं सुनी गई. समय मांगा वो भी नहीं मिला.

जानिए द क्विंट के एडिटोरियल डायरेक्टर संजय पुगलिया से कि कैसे टेलीकॉम कंपनियां इस समय आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही हैं. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices


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